पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने आज एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराये जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है;

Update: 2017-09-21 21:20 GMT

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने आज एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराये जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार जिले के पलेरा थाना के ग्राम हनोता ग्राम निवासी नीले कुशवाहा के खिलाफ मृतका फूला बाई के पिता ने पलेरा थाने में 06 नवम्बर 3012 को रिर्पोट लिखवाई थी कि उसकी बेटी की हत्या उसके दामाद ने कर दी है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी नीले कुशवाहा को दाेषी ठहराये जाने पर यह सजा सुनाई है।

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