चुनाव आयोग ने मोहल्ला क्लिनिकों से विज्ञापन हटाने के निर्देश दिये
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार और तीनों निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिये है कि आपके क्लिनिकों और एक्सप्रेस बस सेवा से विज्ञापन प्रचार की सभी सामग्री 48 घंटे के भीतर हटा दी जाये;
नयी दिल्ली। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार और तीनों निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिये है कि आम आदमी पार्टी(आप) के क्लिनिकों और एक्सप्रेस बस सेवा से विज्ञापन प्रचार की सभी सामग्री 48 घंटे के भीतर हटा दी जाये ।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने पिछले सप्ताह राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके मांग की थी कि तीनों निगमों के चुनाव 22 अप्रैल को होने है और राजधानी में आदर्श आचार संहिता 14 मार्च से ही लागू हो गयी है।
आयोग को दिये ज्ञापन में गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली पर काबिज आप की सरकार भी इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। इसलिये सरकार द्वारा चलाये जा रहे करीब 150 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों पर पार्टी के होडिंग आदि लगे हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी एक्सप्रेस बस सेवा पर भी पार्टी की प्रचार सामग्री है । निगम चुनावों और आचार संहिता को देखते हुए इसको हटाया जाना चाहिये।
आयोग की तरफ से जारी पत्र में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और तीनों निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि इन विज्ञापन सामग्रियों को हटाने के लिये उचित कदम उठाये जाये और 48 घंटे के भीतर इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा की जाये ।