उच्च न्यायालय अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा चुनाव याचिका पर मुद्दे तय करने पर 14 अगस्त को विचार करेगा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर चुनाव याचिका में मुद्दे तय करने के लिये 14 अगस्त को इस पर विचार करेगा। इस याचिका में राज्य में मार्च 2023 में हुए राज्यसभा चुनावों के नतीजों को चुनौती दी गई है।;
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय: सिंघवी की ओर से दायर चुनाव याचिका में मुद्दे तय करने पर विचार करेगा
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर चुनाव याचिका में मुद्दे तय करने के लिये 14 अगस्त को इस पर विचार करेगा। इस याचिका में राज्य में मार्च 2023 में हुए राज्यसभा चुनावों के नतीजों को चुनौती दी गई है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की एकल पीठ करेगी। यह सुनवाई भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के वकील द्वारा सिंघवी की दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद हो रही है।
न्यायालय ने 2 अप्रैल, 2025 को चार मुद्दे तय किए थे, जिनमें लॉट प्रक्रिया की वैधता, सिंघवी की सहमति थी या नहीं और याचिका की विचारणीयता शामिल है। सिंघवी के वकील प्रशांतो सेन ने तर्क दिया कि सही वैधानिक प्रावधान उपयोग विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है, जिसे सीपीसी के आदेश 14 नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी क़ानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और किसी अवैध प्रक्रिया के लिए कथित सहमति अप्रासंगिक है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए सेन ने आगे तर्क दिया कि दोनों पक्षों ने एक अवैध कार्य में भाग लिया है, लेकिन जनहित की माँग है कि न्यायालय को कानून के विरुद्ध किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करना चाहिए।
6 अगस्त, 2025 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रतिवादी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य पाल जैन को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले पर आगे विचार के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की थी।