राजमार्ग परियोजनाएं : मंत्रालय ने राज्यों को रखरखाव मानदंडों के अनुपालन के लिए पत्र लिखा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों को पत्र लिखकर राजमार्ग परियोजनाओं की सुरक्षा मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है;

Update: 2022-09-08 01:43 GMT

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों को पत्र लिखकर राजमार्ग परियोजनाओं की सुरक्षा मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

मंत्रालय ने एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जिसमें उसने ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया है और राजमार्गों की आवधिक निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की सिफारिश की है।

"परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति ने ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया है और सिफारिश की है कि समय-समय पर निगरानी और रखरखाव के उपायों जैसे कि झाड़ियों और पेड़ों की नियमित ट्रिमिंग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है। ताकि राजमार्गों पर लगे संकेत सभी मौसमों में चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दें।"

पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय ने 5 मार्च 2019 को एक मानक ईपीसी दस्तावेज जारी किया जो ठेकेदार के रखरखाव दायित्व को निर्दिष्ट करता है।

पत्र के अनुसार, इस ईपीसी दस्तावेज की अनुसूची-ई ठेकेदार को रखरखाव अवधि के दौरान हर समय सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है, परियोजना राजमार्ग इस अनुसूची में निर्धारित रखरखाव की आवश्यकता के अनुरूप हैं।"

संबंधित नियमों का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है, "आगे तालिका 3 के अनुसार, सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं और अन्य फर्नीचर वस्तुओं के रखरखाव मानदंड, मध्य वृक्षारोपण सहित पेड़ और पौधों के कारण बाधा तुरंत हटा दी जाएगी।"

मंत्रालय ने कहा, इसलिए, सभी संबंधितों को इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

इससे पहले मंगलवार को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कारों में पिछली सीटों पर बैठे अधिकांश लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने कहा कि पीछे की सीट पर बैठने वाले सवारियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उन्हें दंडित किया जाएगा।

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