उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मांगा जबाब

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले में राज्य सरकार एवं प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पक्ष पेश करने के आदेश दिए है;

Update: 2018-09-12 00:55 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले में राज्य सरकार एवं प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पक्ष पेश करने के आदेश दिए है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने मोतीलाल यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिये हैं। 

जनहित याचिका दायर कर मांग की गई हैं कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाया जाए। याचिका में कहा गया है कि बीमार लोगो , छात्रों , बुजुर्ग लोगों को लाउडस्पीकर की आवाज़ से काफी दिक्कत होती हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश भी दिए हैं तथा सरकार ने वर्ष 2000 में इससे सम्बन्धित नियमावली भी बनाई है लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि अनुमति लेकर कुछ निश्चित समय के लिए ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर को नियत की है।

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