गुजराती फर्म की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34.47 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है;

Update: 2019-12-07 22:54 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34.47 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात के खेड़ा जिले में केजीएन एंटरप्राइज और सैलानी एग्रो-टेक इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली भूमि, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में आरिफ इस्माइलभाई मेमन की आवासीय संपत्ति भी इसमें शामिल है।

गुजरात पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई अलग-अलग प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने बिओटर इंडस्ट्रीज और इसके प्रबंध निदेशक राजेश एम. कपाड़िया व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने 2007-09 में फर्जी बिल और चालान तैयार करके 250 करोड़ रुपये का गबन किया है।

केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मेमन, कपाड़िया व अन्य के साथ सर्कुलर पेपर के लेनदेन को तैयार करने में सहायक था।

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