मेघालय विधानसभा में पारित हुआ जीएसटी विधेयक
मेघालय विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कर दिया;
शिलांग। मेघालय विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कर दिया।
देश भर में एक जुलाई से नई कर प्रणाली व्यवस्था लागू होनी है। इसके साथ ही पूरे पूर्वोत्तर में विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। कराधान मंत्री जैनिथ एम. संगमा ने इस विधेयक का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने जीएसटी व्यवस्था के लाभ व सीमाओं पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, हिल स्टेट पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पीपुल पार्टी ने विधेयक का विरोध नहीं किया, लेकिन नई कर व्यवस्था को लागू करने को लेकर राज्य की तैयारी पर सवाल उठाया।
बीते साल विधानसभा ने संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 को मंजूरी दी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के नाम से जाना जाता है, जो जीएसटी से जुड़ा है।
संगमा ने विधानसभा में कहा, "मेघालय जैसे गंतव्य आधारित उपभोक्ता राज्य को जीएसटी के क्रियान्वयन से फायदा होगा, जबकि कुछ विनिर्माण वाले राज्यों के राजस्व में मामूली नुकसान होगा।"