सरकार ने विलंब शुल्क माफ करने का फैसला किया

 सरकार ने जीएसटी नेटवर्क के ठीक से काम नहीं करने की शिकायतों के बीच कारोबारियों को राहत देते हुये अगस्त और सितंबर महीने के रिटर्न जमा कराने में देरी पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ करने का फैसला किया है।;

Update: 2017-10-24 15:59 GMT

नयी दिल्ली।  सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के ठीक से काम नहीं करने की शिकायतों के बीच कारोबारियों को राहत देते हुये अगस्त और सितंबर महीने के रिटर्न जमा कराने में देरी पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया “करदाताओं को राहत देने के लिए अगस्त और सितंबर के जीएसटीआर-3बी भरने पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ कर दिया गया है।

” उन्होंने कहा कि पहले ही जमा कराये जा चुके विलंब शुल्क करदाताओं के बही खाते में वापस कर दिये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने जुलाई के लिए भी विलंब शुल्क माफ कर दिया था। हालाँकि, विलंब से किये गये भुगतान पर लगने वाला ब्याज माफ नहीं किया गया था। 

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