गोधरा मामले में एक और को उम्र कैद

गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में लगाई गई एक विशेष एसआईटी अदालत ने 2002 के गोधरा ट्रेन हत्याकांड में एक और व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है;

Update: 2019-03-20 22:35 GMT

अहमदाबाद। गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में लगाई गई एक विशेष एसआईटी अदालत ने 2002 के गोधरा ट्रेन हत्याकांड में एक और व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष एसआईटी न्यायाधीश एच.सी.वोरा ने याकूब पटालिया को उम्र कैद की सजा सुनाई।

फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के दो डिब्बों में आग लगाई गई थी जिसमें 59 हिंदू कार्यकर्ता मारे गए थे। पटालिया को जनवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

उस पर आरोप लगा कि वह उस भीड़ में शामिल था जिसने 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस के दो डिब्बों में आग लगाई थी।

अगस्त में विशेष न्यायाधीश वोरा ने फारूक भाना और इमरान उर्फ शेरू बटिक को दोषी पाया था और हुसैन सुलेमान मोहन, कासम भमेडी और फारूक धंतिया को बरी कर दिया था। इन पांचों को अगल-अगल एजेंसियों ने 2015-16 के दौरान गिरफ्तार किया था।

इससे पहले विशेष एसआईटी अदालत 1 मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दे चुकी है।

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