कार्यक्रम संहिता का पालन करें टीवी चैनल : सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों और केबल टीवी ऑपरेटरों को परामर्श जारी किया है;

Update: 2019-11-09 21:52 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों और केबल टीवी ऑपरेटरों को परामर्श जारी किया है और अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा, बहसों और रिपोर्टिग के दौरान कार्यक्रम संहिता का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, टेलीविजन चैनलों से कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण में अत्यंत संयम बरतें।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया, जो विवादित स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करेगा।

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से अयोध्या में पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराए।

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