रिश्वत के मामले में महिला लिपिक को कारावास
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक विशेष न्यायालय ने आज कृषि उपज मंडी में पदस्थ एक महिला लिपिक द्वारा रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराये जाने पर उसे तीन साल की सजा सुनाई है;
By : एजेंसी
Update: 2017-12-27 22:46 GMT
छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक विशेष न्यायालय ने आज कृषि उपज मंडी में पदस्थ एक महिला लिपिक द्वारा रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराये जाने पर उसे तीन साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार न्यूटन चिखली निवासी शमीम अहमद से कृषि मंडी के लायॅसेंस हेतू मंडी लिपिक गीता केवट के द्वारा सोलह हजार रूपये की मांग की थी। जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त जबलपुर ने तीन जनवरी 2014 को मंडी में फरियादी से सोलह हजार रुपये की नगद राशि लेते हुए गीता को रंगे हाथ पकडा था।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है।