खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक
पटना जिला कोर्ट ने फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गोली आत्मरक्षा में चलाने का दावा किया।;
खान सर की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि गोली चलाने की घटना किसी को डराने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यह कदम आत्मरक्षा के तहत उठाया गया था और आरोपी का किसी तरह का आपराधिक इरादा नहीं था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं और खान सर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
यह मामला हाल ही में दर्ज हुए एक फायरिंग प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें खान सर का नाम सामने आया था। घटना के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी थी। हालांकि, अब अदालत के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट आगे उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला सुनाएगा।