दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाने और सभी मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए।;

Update: 2026-07-21 08:49 GMT
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के इलाज को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि 24 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने मेदांता अस्पताल को उनके उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल गठित करने का भी निर्देश दिया है।

सभी मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने यह आदेश सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में अब तक हुए सभी मेडिकल परीक्षणों की रिपोर्ट मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अदालत को बताया कि उसे सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सरकार ने डिस्चार्ज प्रक्रिया से जुड़ी कुछ शर्तें रखने की बात भी कही।

पत्नी की याचिका पर मिली राहत

सोनम वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और उन्हें विशेष चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता है।

इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकारी अस्पताल में चल रहे इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। बाद में मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच के समक्ष हुई, जिसने याचिका स्वीकार करते हुए वांगचुक को मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

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