अन्नाद्रमुक चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग को निर्णय लेने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर किये जा रहे दावों पर चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक निर्णय लेने का आज आदेश दिया;

Update: 2017-10-06 23:20 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर किये जा रहे दावों पर चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक निर्णय लेने का आज आदेश दिया। पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुट इस पर अपना दावा कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल निर्धारित सुनवाई के साथ खुद ही आगे बढ़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने आयोग को इस मामले में आज ही शाम चार बजे से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अन्नाद्रमुक पार्टी के एक धड़े के उप महासचिव टी. टी. वी. दिनाकरण की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारण कर दिया गया। याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न विवाद पर 31 अक्टूबर तक निर्णय लेने के लिए कहा गया था।

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