शिक्षा के 2 सौदागरों को जेल,एनजीओ के आड़ में कोचिंग देने कर रहे थे उगाही
डोंगरगांवनगर ! नगर में एनजीओ के अधिकारी बनकर स्कूली बच्चो को कोचिंग देने आए दो व्यक्ति शिक्षा विभाग के रडार पर आ गए, जो दूसरे दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए।;
डोंगरगांवनगर ! नगर में एनजीओ के अधिकारी बनकर स्कूली बच्चो को कोचिंग देने आए दो व्यक्ति शिक्षा विभाग के रडार पर आ गए, जो दूसरे दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनो आरोपियों पर कोचिंग देने अंचल के गांवों में बच्चो के पालको से अवैध वसूली के तथ्य उजागर हुए हैं। पुलिस विभाग ने इस मामले में कोचिंग हेतु विभागीय अनुमति बगैर शिक्षा के नाम अवैध उगाही की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए तथाकथित दोनो एनजीओ कार्यकर्ताओं को आईपीसी 420, 34 के तहत जेल भेज दिया है।
पुलिस से जानकारी मुताबिक दोनाो आरेापी कैलाश व लोकनाथ छत्तीसगढ़ के ही निवासी बताए गए हैं, जिनमें कैलाश उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी पावर हाऊस भिलाई बताया गया है। वहीं लोकनाथ उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी बसना बताया गया है। इस मामले के विवरण में पुलिस ने बताया कि शिक्षा विभाग की एबीईओ रश्मि ठाकुर द्वारा सर्वप्रथम एनजीओ के ब्लाक समन्वयक बनकर गांवों में कोचिंग हेतु शिक्षक नियुक्त करने में लगे आरोपी युवक लोकनाथ से गांवो में कोचिंग हेतु शिक्षा विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली अनुमति पत्र मांगे जाने पर आरोपी द्वारा अपने सीनीयर के पास अनुमति पत्र होना बताया गया, एवं युवक के पास सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्यय शिक्षा कार्यक्रम सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश नामकएनजीओ संस्था के पाम्प्लेट एवं कुछ कागजात थे। युवक द्वारा पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नही कराए जाने पर एबीओ को युवक पर शक हुआ। तब एबीईओ द्वारा उक्त युवक एवं एनजीओं की शिकायत उच्चधिकारियों से की। तदपश्चात उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में विधिवत पुलिस में शिकायत की गई।
50 रुपए में वर्षभर कोचिंग एवं स्कॉरशिप?
आरोपी युवक लोकनाथ द्वारा एबीईओ के समक्ष एनजीओ एवं कोचिंग कार्यक्रम की जानकारी में ब्लाक के बच्चो को पंजीयन शुल्क बतौर 50 रूपये जमा कराए जाने पर बच्चे के 14 वर्ष के होते तक वर्षभर कोंचिग देने, जिसके लिए गांव-गांव में कोङ्क्षचग टीचर्स की व्यवस्था बन जाने सहित बच्चो को स्कॉलरशिप देने जैसी जानकारी दी। मौके पर एबीईओ ने बताया कि आरोपी के पास एक रजिस्टॅर मिला है, जिसमें गांवो में अवैध वसूली के आंकडे मौजूद है, जो शिक्षा के अधिकार का हनन है। इसी आधार पर लोकनाथ के सीनीयर दूसरे आरोपी कैलाश को बुलाकर पूछताछ की गई, जो कोई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही करा सके। इसी आधार पर विभागीय तौर पर आवेदन पुलिस में सौंपी गई, जिस पर पुलिस ने दोनो पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत पर पड़ताल की गई। प्रशासन से अनुमति बगैर कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
रश्मि ठाकुर, एबीईओ