एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 अगस्त तक डिलीट वोटों की लिस्ट वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश में चुनाव आयोग को काटे गए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर वजह के साथ अपलोड करने को कहा तो वहीं आधार और वोटर आईडी को लेकर भी अहम निर्देश दिया है;
काटे गए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग, आधार भी होगा एसआईआर में शामिल: सुप्रीम कोर्ट
- SIR में शामिल होगा आधार और वोटर कार्ड
- चुनाव आयोग को देना होगा 65 लाख डिलीट वोटों का हिसाब
- 19 अगस्त तक डिलीट वोटों की लिस्ट वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग
- बीएलओ ऑफिस के बाहर लगानी होगी वोटर लिस्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश में चुनाव आयोग को काटे गए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर वजह के साथ अपलोड करने को कहा तो वहीं आधार और वोटर आईडी को लेकर भी अहम निर्देश दिया है। आयोग को इस लिस्ट में नाम हटाने की वजहों का भी जिक्र करना होगा। इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को इस बात का प्रचार करना होगा कि वोटर्स चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हटाए गए इन सभी नामों की लिस्ट देख सकते हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही आधार कार्ड और ईपिक कार्ड को जरूरी दस्तावेज के रूप में शामिल करने का भी आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश ये याचिकाकर्ताओं की अपील को बल मिलता हुआ दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार 19 अगस्त तक का वक्त दिया है कि सभी जरूरी जानकारियां, सारी फाइल्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो। तो साथ ही इस लिस्ट को बीएलओ ऑफिस के बाहर चस्पा भी करना होगा। इस फैसले से कहीं न कहीं चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है।