लाल किला विस्फोट मामला : दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और बीएनएस के तहत दर्ज किया मामला, शक के घेरे में आई ये कार

राजधानी में सोमवार शाम हुए लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है;

Update: 2025-11-11 07:35 GMT

लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया मामला

नई दिल्ली। राजधानी में सोमवार शाम हुए लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की, “ कोतवाली पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

पुलिस सूत्रों के अनुसार, “विस्फोट से तीन घंटे पहले लाल किला पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी एक आई-20 कार संदेह के घेरे में है।”

सीसीटीवी फुटेज में इस वाहन को दोपहर तीन बजकर 19 मिनट पर पार्किंग में प्रवेश करते और शाम छह बजकर 48 मिनट पर निकलते हुए देखा गया है।

पुलिस उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने वह कार पार्किंग में खड़ी की, उसमें प्रवेश किया और बाद में उसे वापस ले गये। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कार कहां से चल कर यहां तक पहुंची। इस वाहन के पूरे मार्ग का पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है।

इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पुष्टि की है कि सभी मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। कोई भी स्टेशन बंद नहीं किया गया है। पुलिस के निर्देश पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट एक और चार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अन्य सभी स्टेशन और गेट काम कर रहे हैं।

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