पीएम मोदी की डिग्री पर दिल्ली विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

पीएम मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर गरमा गया है। दरअसल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के पीएम मोदी सहित बीए पास छात्रों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था

Update: 2025-11-12 08:24 GMT

पीएम मोदी डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगा जवाब, अपील में देरी पर 3 हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली : पीएम मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर गरमा गया है। दरअसल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के पीएम मोदी सहित बीए पास छात्रों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। डीयू ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील दाखिल करने में देरी कर दी..अब हाईकोर्ट का आदेश आया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने डीयू को निर्देश दिया है कि वो देरी माफ करने की अर्जी पर तीन हफ्तों में अपनी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करे।

आप नेता संजय सिंह इसमें अपीलकर्ता है। उनके सवाल हैं कि

1. क्या डिग्री को RTI की धारा 8 के तहत गोपनीय रखा जा सकता है?

2. क्या जानकारी सार्वजनिक करना 'बड़े जनहित' में है?

इससे पहले 25 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सीआईसी के फैसले को यह कहकर रद्द कर दिया था कि डिग्री 'व्यक्तिगत जानकारी' है। अब इसकी अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी। इस दिन डीयू के जवाब और मामले की मेरिट पर सुनवाई होगी, जो इस मामले की दिशा तय करेगी।

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