नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले में गांधी परिवार और दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया। इसके साथ ही, 9 मार्च को सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को लिस्ट कर दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी पक्ष को और समय दिए जाने पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि उन्हें दो महीने पहले नोटिस दिया गया था।
22 दिसंबर 2025 को, हाईकोर्ट ने गांधी परिवार और अन्य को मुख्य पिटीशन के साथ-साथ ईडी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।
ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए। एजेंसी के अनुसार, एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया।