मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश : अदालत ने आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने और उनकी हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में सकारिया राजेशभाई खीमजीभाई और तहसीन रजा के खिलाफ आरोप तय किए हैं

Update: 2025-12-20 17:21 GMT

सकारिया राजेशभाई और तहसीन रजा पर हत्या के प्रयास व आपराधिक साजिश के आरोप

  • विशेष लोक अभियोजक ने पेश किए सबूत, बचाव पक्ष ने किया विरोध
  • 20 अगस्त की जनसुनवाई में हुआ हमला बना अदालत की सुनवाई का आधार
  • 26 दिसंबर को अगली सुनवाई, आरोपियों की मंशा पर अदालत की सख्त नजर

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने और उनकी हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में सकारिया राजेशभाई खीमजीभाई और तहसीन रजा के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, आरोपी सकारिया राजेशभाई खीमजीभाई के खिलाफ जानबूझ कर चोट पहुंचाने का आरोप तय किया गया है। यह आदेश विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा और बचाव पक्ष के वकील के बीच 15 दिसंबर को हुई लंबी बहस के बाद पारित किया गया।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि इस मामले में हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप लागू नहीं होते। इसके विपरीत, विशेष लोक अभियोजक ने साक्ष्यों के जरिए बताया कि आरोपियों की मंशा मुख्यमंत्री को खत्म करने की थी। इसके लिए उन्होंने चाकू का उपयोग करने की योजना बनाई थी और हमले से पहले मुख्यमंत्री आवास की रेकी की थी। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने और पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी घटना करने की योजना का भी उल्लेख किया।

सत्र न्यायाधीश ने सभी सबूतों की समीक्षा के बाद आरोप तय करने का आदेश दिया। अब मामले की सुनवाई 26 दिसंबर को होगी।

मुख्यमंत्री पर 20 अगस्त को उनके आवास पर 'जनसुनवाई' के दौरान हमला किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार, आरोपी राजेशभाई ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि कुत्तों के प्रति क्रूरता के वीडियो देखकर वह क्रोधित था और उसने मुख्यमंत्री की हत्या के जरिए एक संदेश देने के लिए तहसीन के साथ मिलकर यह साजिश रची थी।

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