एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई 4 नवंबर को अगली सुनवाई प्रशांत किशोर ने लिस्ट जारी करने की अपील की देखते हैं आयोग क्या प्रकाशित करता है- सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: बिहार चुनाव को लेकर हुए वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। अदालत में एडीआर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग को फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए नामों की सूची जारी करने का निर्देश देने को कहा। उधर आयोग ने लिस्ट, प्रकाशित करने की प्रक्रिया में होने की बात कही। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो देखेंगे कि आयोग क्या प्रकाशित करता है। जस्टिस कांत ने कहा- "हमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे...वे वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं... हमारी इस पर नजर है... हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं। " वहीं वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए नामों को कारण सहित तत्काल प्रकाशित करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वो पहले ही अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसलिए रोल उस तारीख तक फ्रीज हो जाएंगे। जिसपर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से कहा कि "देखते हैं कि आप क्या प्रकाशित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में इन चीजों को देखेंगे और उपचारात्मक उपाय लेकर आएंगे। आयोग ने ये भी बताया कि हटाए गए नामों के खिलाफ कोई अपील नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी.. अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी..लेकिन इस सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि अगर अगली सुनवाई भी टल गई तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिर 14 को नतीजे आने हैं..इसलिए कहीं न ऐसा न हो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सुनवाई हो। क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश यही थी कि इस मामले पर चुनाव से पहले ही फैसला आ जाए..लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई 4 नवंबर को अगली सुनवाई प्रशांत किशोर ने लिस्ट जारी करने की अपील की देखते हैं आयोग क्या प्रकाशित करता है- सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: बिहार चुनाव को लेकर हुए वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। अदालत में एडीआर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग को फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए नामों की सूची जारी करने का निर्देश देने को कहा। उधर आयोग ने लिस्ट, प्रकाशित करने की प्रक्रिया में होने की बात कही। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो देखेंगे कि आयोग क्या प्रकाशित करता है। जस्टिस कांत ने कहा- "हमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे...वे वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं... हमारी इस पर नजर है... हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं। " वहीं वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए नामों को कारण सहित तत्काल प्रकाशित करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वो पहले ही अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसलिए रोल उस तारीख तक फ्रीज हो जाएंगे। जिसपर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से कहा कि "देखते हैं कि आप क्या प्रकाशित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में इन चीजों को देखेंगे और उपचारात्मक उपाय लेकर आएंगे। आयोग ने ये भी बताया कि हटाए गए नामों के खिलाफ कोई अपील नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी.. अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी..लेकिन इस सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि अगर अगली सुनवाई भी टल गई तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिर 14 को नतीजे आने हैं..इसलिए कहीं न ऐसा न हो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सुनवाई हो। क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश यही थी कि इस मामले पर चुनाव से पहले ही फैसला आ जाए..लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।