बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, दोनों पक्षों में जबरदस्त बहस, जानें क्या दी गई दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब 4 नवम्बर को होगी

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
- 4 नवंबर को अगली सुनवाई
- प्रशांत किशोर ने लिस्ट जारी करने की अपील की
- देखते हैं आयोग क्या प्रकाशित करता है- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: बिहार चुनाव को लेकर हुए वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। अदालत में एडीआर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग को फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए नामों की सूची जारी करने का निर्देश देने को कहा। उधर आयोग ने लिस्ट, प्रकाशित करने की प्रक्रिया में होने की बात कही। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो देखेंगे कि आयोग क्या प्रकाशित करता है।
जस्टिस कांत ने कहा- "हमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे...वे वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं... हमारी इस पर नजर है... हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं। "
वहीं वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए नामों को कारण सहित तत्काल प्रकाशित करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वो पहले ही अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसलिए रोल उस तारीख तक फ्रीज हो जाएंगे। जिसपर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से कहा कि "देखते हैं कि आप क्या प्रकाशित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में इन चीजों को देखेंगे और उपचारात्मक उपाय लेकर आएंगे।
आयोग ने ये भी बताया कि हटाए गए नामों के खिलाफ कोई अपील नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी.. अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी..लेकिन इस सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि अगर अगली सुनवाई भी टल गई तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिर 14 को नतीजे आने हैं..इसलिए कहीं न ऐसा न हो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सुनवाई हो। क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश यही थी कि इस मामले पर चुनाव से पहले ही फैसला आ जाए..लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
Live Updates
- 16 Oct 2025 1:19 PM IST
भूषण: इस पर छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई होनी चाहिए। वरना, बिहार चुनाव पारदर्शिता के बिना एक नियति बनकर रह जाएँगे।
गोपाल एस: यह पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है। हमने इस पर संवैधानिक बहस पूरी कर ली है। अगर कोई तारीख तय हो जाए तो उन्हें जवाब देना होगा...
जे. कांत: द्विवेदी जी, आप कानूनी पहलुओं पर 4 नवंबर को बहस कर सकते हैं। मैं अभी सीबीआई में हूँ।
- 16 Oct 2025 1:18 PM IST
द्विवेदी: हमने अपने हलफनामे में बताया है कि कैसे वे लगातार जाली दस्तावेज़ बना रहे हैं। झूठे दस्तावेज़ दाखिल किए गए हैं। अगर वे जवाब देना चाहें, तो दे सकते हैं।
भूषण: पिछली बार उन्होंने एक हलफनामा लिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ईपीआईसी नंबर नहीं है... हमने पुष्टि की है, सब कुछ सही था, सिवाय एक बात के... उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था, जनवरी 2025 के ड्राफ्ट रोल में था... ड्रॉप-डाउन मेनू कॉमन है, इसलिए उस संबंध में एक गलती हुई थी।
- 16 Oct 2025 1:18 PM IST
भूषण: ये चीज़ें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं होनी चाहिए?
जे. कांत: क्या 17 तारीख (पहले चरण के लिए) अंतिम सूची प्रकाशित करने की आखिरी तारीख होगी? देखते हैं वे क्या प्रकाशित करते हैं। मान लीजिए कि अंतिम सूची में यह संकेत दिया गया है कि किसे जोड़ा गया, किसे हटाया गया... कुछ टाइपोग्राफिकल गलतियाँ हैं... जैसा कि श्री यादव ने बताया... हम उम्मीद करते हैं कि वे एक ज़िम्मेदार अधिकारी के रूप में इन बातों पर गौर करेंगे और सुधारात्मक उपाय निकालेंगे।
भूषण: अगर वे सचमुच ज़िम्मेदार होते, तो हम उम्मीद करते कि
आदेश (ग्रोवर के आवेदन पर): श्री द्विवेदी ने कहा कि हालाँकि आज दायर व्यापक हलफनामे में इस मुद्दे का समाधान कर दिया गया है, फिर भी वे जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय चाहते हैं और उन्हें यह समय दिया जाता है।
- 16 Oct 2025 1:17 PM IST
जे. कांत: हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे... उन्हें प्रकाशित करना ही होगा... हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, श्री भूषण।
भूषण: 65 लाख लोगों को हटाने के बाद, उन्होंने कुछ और लोगों को हटा दिया है... लेकिन सूची जारी नहीं की है।
जे. कांत: यह एक सतत प्रक्रिया है, अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है।
भूषण: नियमों के अनुसार इस संबंध में वास्तविक समय में पारदर्शिता ज़रूरी है। नए नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं।
द्विवेदी: मतदाता सब जानते हैं। वह डेटा विश्लेषण का इंतज़ार कर सकते हैं और भविष्य में चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं।
- 16 Oct 2025 1:17 PM IST
भूषण: हमने 8 अक्टूबर के हलफनामे में कहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट रोल्स में से हटाए गए नए मतदाताओं की पूरी सूची जारी नहीं की है, लेकिन अंतिम रोल्स में भी नहीं... नए हटाए गए नाम क्या हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है... कल और 20 तारीख को वे अंतिम रोल को फ्रीज कर देंगे, यह उस रोल के समान नहीं होगा जिसे वे प्रकाशित करेंगे... दुर्भाग्य से, वे अपनी वेबसाइट पर अंतिम रोल नहीं डाल रहे हैं। यह तुरंत किया जाना चाहिए।
द्विवेदी: यह पहले से ही वेबसाइट पर है।
भूषण: यह 30 सितंबर की सूची है। उसके बाद, उन्होंने कहा कि वे इसमें तब तक संशोधन करेंगे... मतदान के लिए जाने वाले नामों की सूची जारी की जानी चाहिए।
जे. कांत: अंतिम सूची हर मतदान केंद्र पर, हर राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए।
भूषण: कुछ मतदाता कह रहे हैं कि उन्हें सूचना नहीं मिली, कारण बताएँ। इसकी पुष्टि कैसे करें? इसे वेबसाइट पर डालना ही एकमात्र तरीका है।
- 16 Oct 2025 1:17 PM IST
भूषण: मैं बस अपने द्वारा दिए गए हलफनामे का ज़िक्र करना चाहता हूँ... हमने उस मतदाता के सभी विवरणों का सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है...
जे. कांत: इसका मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ता।
ग्रोवर: उन्हें मेरे आईए पर जवाब दाखिल करना था। हम डेटा पर काम कर रहे हैं...
द्विवेदी: हम अलग से जवाब दाखिल करेंगे।
भूषण: जहाँ तक बिहार का सवाल है, अब जाँच करना मुश्किल होगा। लेकिन उनके नियमों, दिशानिर्देशों, नियमावली, 2003 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- 16 Oct 2025 1:16 PM IST
सुनवाई शुरू
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए।
जे. कांत: सबसे पहले, हम चुनाव आयोग का पक्ष सुनेंगे।


