दिल्ली उच्च न्यायालय ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाला कारोबार रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए बिचौलिए दीपक दलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी;

Update: 2019-09-19 22:35 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाला कारोबार रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए बिचौलिए दीपक तलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तलवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है जबकि आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तलवार ने अपने संपर्क सूत्र का इस्तेमाल निजी विमानन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। जांच एजेंसी के अनुसार उसने यूरोप के शीर्ष एवं निजी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘स्माइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी’ से एंबुलेंस तथा अन्य सामानों को खरीदने के लिए मिले 90.72 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। वह आपराधिक साजिश, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जालसाजी और विदेशी अंशदान नियमन कानून की अन्य धाराओं के तहत आरोपी है।

ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी नागरिक विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा एयर इंडिया के उन अधिकारियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एयर अरबिया को लाभ हासिल करने तथा समय बचाने में मदद कर रहे थे।

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