सिसोदिया द्वारा भाजपा नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और हंसराज हंस के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी;

Update: 2023-01-05 23:48 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और हंसराज हंस के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के 28 नवंबर, 2019 के समन आदेश का विरोध करने वाली दो भाजपा नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को सूचीबद्ध की।

भाजपा नेताओं द्वारा इसी मामले में आरोप मुक्त करने के अनुरोध को निचली अदालत ने पिछले महीने खारिज कर दिया था।

भाजपा नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग और कीर्ति उप्पल ने कहा कि समन किए गए व्यक्तियों में से एक विजेंद्र गुप्ता ने उसी समन आदेश के जवाब में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया कि गुप्ता का ट्वीट मानहानि नहीं है, उन्होंने कहा, हंस और सिरसा के खिलाफ मामले पर विचार और विश्लेषण की आवश्यकता है।

कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद सिसोदिया को नोटिस जारी किया।

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