दिल्ली आप विधायकों की मांग, अधिकारियों को समन जारी हो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी;

Update: 2018-08-17 00:58 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी। विधायक लाभ के पद मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और चंद्र शेखर की एक पीठ ने मंजूरी देते हुए आप विधायकों की लाभ के पद मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों की जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। लाभ के पद के मामले की सुनवाई आयोग द्वारा की जा रही है।

इससे पहले आप के 20 विधायकों को संसदीय सचिव के पद रखने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

आप विधायकों के अनुरोध के बाद आयोग ने सोमवार को मामले की सुनवाई 20 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी थी। 

ईसी मामले में अंतिम बहस सुनने वाला था, लेकिन विधायकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया था।

उच्च न्यायालय ने मार्च में 20 अयोग्य विधायकों की विधानसभा सदस्यता को बहाल कर दिया था।

Full View

Tags:    

Similar News