श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 36 प्रतिशत बढ़ोतरी का  निर्णय लिया

दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 36 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।;

Update: 2017-02-25 16:31 GMT

नयी दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 36 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

 केजरीवाल ने बैठक के बाद बताया कि इसे मंजूरी के लिये उपराज्यपाल के पास भेजा जायेगा और उम्मीद है कि इसे मंजूरी मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी तय करते वक्त खाद्य और शिक्षा मानकों को प्राथमिकता दी गयी है।

अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 9724 से बढ़ाकर 13359 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 16182 रुपये तय की गई है। पहले यह 11830 रुपये थी। अर्द्ध कुशल मजदूरों का न्यूनतम वेतन 10764 रुपये से 14698 रुपये करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान नहीं हो सकेगा। आर्थिक क्षेत्र की प्रगति का लाभ मजदूर और गरीब वर्ग को मिलना चाहिए। सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने के लिये एक समिति का गठन किया था।

समिति ने सात बैठक करके न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की सिफारिश की जिस पर सरकार ने व्यापक चर्चा कर यह निर्णय लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस काॅलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसा पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एजेंट बन गयी हैं। पुलिस को भाजपा की कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करना चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। 
 

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