अदालत ने चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतिरम सुरक्षा 26 नवंबर तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतिरम सुरक्षा को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है;

Update: 2018-11-01 22:26 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतिरम सुरक्षा को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है। पिता और पुत्र की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा में विस्तार करते हुए विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत से एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जोर दिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी मिलकर यह जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार साल 2006 में कथित रूप से कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की उस वक्त मंजूरी हासिल की, जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

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