अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को इस दिन ईडी के समक्ष पेश होने का दिया निर्देश

 दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को एक धनशोधन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया

Update: 2019-02-25 18:36 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को एक धनशोधन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

वाड्रा को सोमवार को ईडी के जामनगर कार्यालय में छठे चरण की पूछताछ के लिए पेश होना था। रॉबर्ट वाड्रा जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए और उन्होंने अदालत के समक्ष एक अलग याचिका में अपनी पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की।

वाड्रा से 6,7,9,20 व 22 फरवरी को मामले के संदर्भ में 34 घंटों से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है।

इससे पहले दिन में अदालत ने ईडी को पांच दिनों के भीतर उनकी संपत्तियों पर की गई छापेमारी में बरामद हुए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया।

यह मामला विदेश में वाड्रा की 19 लाख पाउंड की संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ा है।

बीते साल 7 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली-एनसीआर व बेंगलुरू में वाड्रा की कई संपत्तियों की तलाशी ली थी।

रॉबर्ट वाड्रा 2 मार्च तक अंतिरम जमानत पर हैं।

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