अदालत ने दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार सिंह ने लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया;

Update: 2017-08-25 13:35 GMT

गाजियाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार सिंह ने लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश यादव व राजीव कुमार ने बताया कि लोनी बार्डर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक नौशाद ने उसकी लड़की के साथ 21 अप्रैल 16 को दुष्कर्म किया था। उस समय वह बाजार में सामान लेने गई थी, जबकि महिला का पति व अन्य बच्चे काम पर गए थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि आए दिन वह लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही फब्तियां कसता रहता था।

इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी थी, इसके बावजूद उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ और घटना वाली शाम बेटी घर में रोटी बना रही थी इसी दौरान उसने चाकुओं के बल पर बंधक बना लिया था।

मामले की शिकायत थाने में करने पर नौशाद ने अपने मां-बाप के साथ 28 अप्रैल की सुबह नौ बजे उसके घर पर आ गए और मां-बेटी के साथ मार-पिटाई करते हुए रिपोर्ट लिखाने पर अपहरण करने की धमकी दी थी।

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