संविधान में विशेष राज्य की व्यवस्था नहीं है: टीआरएस

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था का विरोध करते हुए आज कहा कि संविधान में यह व्यवस्था नहीं है;

Update: 2018-07-20 16:43 GMT

नयी दिल्ली।  तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था का विरोध करते हुए आज कहा कि संविधान में यह व्यवस्था नहीं है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 2019 के चुनाव के बाद इस तरह की व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। 

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेदेपा के विनोद कुमार ने कहा “यह विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है।”

अगले साल होने वाले आम चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने आपत्ति जतायी और कहा कि एेसी व्यवस्था करने की जरूरत है कि ये मामले 2019 के बाद उठे ही नहीं। 

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाकर आंध्र प्रदेश के सात मंडलों को तेलंगाना में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने का मुद्दा था लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारण यह काम नहीं हो पाया है।

सदन में अन्नामुक के नेता पी वेणुगोपाल ने तमिलनाडु को पर्याप्त केंद्रीय राशि आवंटित नहीं किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच अच्छे संबंध होने आवश्यक है।
 

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