केरोसिन कालाबाजारी में कांग्रेस नेता सहित 6 को सज़ा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में केरोसिन की कालाबाजारी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अदालत ने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक जैन समेत छह आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है;

Update: 2017-09-07 15:09 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में केरोसिन की कालाबाजारी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अदालत ने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक जैन समेत छह आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।

भिंड न्यायालय के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने सभी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी।

विशेष लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने बताया कि 15 फरवरी 2009 को केरोसिन के अधिकृत डीलर जैन के पंप पर ग्वालियर से एक भरा टेंकर आया था। इस टेंकर को खाली न कराते हुए लहार क्षेत्र में कालाबाजारी में बेचने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इसे रौन थाना पुलिस ने जब्त कर लिया।

टेंकर जब्त होने के बाद पुलिस ने जैन, अटेर के कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा, चंद्रपाल सिंह, लहार निवासी टेंकर मालिक विवेक गुप्ता और ग्वालियर निवासी टेंकर ड्राइवर रामशरण राठौर और क्लीनर गंगा सिंह पर मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर न्यायालय ने भिंड नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर श्री जैन समेत सभी को सजा सुनाई।

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