मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल की सज़ा
भोपाल जिले की एक अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुडे़ मानहानि के मामले में आज कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सज़ा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2017-11-17 15:44 GMT
भोपाल। भोपाल जिले की एक अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुडे़ मानहानि के मामले में आज कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सज़ा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने के के मिश्रा को दोषी पाते हुए दो साल की साधारण सजा के अलावा पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।