कंपनियां (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश
लोकसभा में गुरुवार को कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए कंपनियों के लिए संरचना, प्रकटीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में एक विधेयक पर चर्चा की गई;
By : एजेंसी
Update: 2017-07-27 20:51 GMT
नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए कंपनियों के लिए संरचना, प्रकटीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में एक विधेयक पर चर्चा की गई।
वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कंपनियों (संशोधन) विधेयक, 2016 को आगे बढ़ते हुए कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद 'भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' में सुधार होगा।
कांग्रेस नेता के.वी. थॉमस ने कहा कि बिल का उद्देश्य अधिनियम के कई प्रावधानों को कम करना है
कंपनी अधिनियम, 2013 मध्यस्थ कंपनियों की संख्या को सीमित करता है जिसके माध्यम से कंपनी में निवेश किया जा सकता है। इसी प्रकार, इस अधिनियम में कंपनी की सहायक कंपनियों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। नए संशोधन में इन सीमाओं को हटा दिया गया है।