सीएनजी गैस की कमी पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शहर में सीएनजी गैस की कमी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है;

Update: 2017-08-04 12:44 GMT

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शहर में सीएनजी गैस की कमी के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है । न्यायालय ने केंद्र सरकार ,राज्य सरकार समेत ग्रीन गैस इंडिया लिमिटेड से इस मामले की जानकारी 10 दिन में तलब की है ।

अदालत ने जानना चाहा है कि सी एन जी गैस की समुचित आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही हैं । न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति दया शंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर कल शाम यह आदेश दिए ।

जनहित याचिका में कहा गया है कि इस समय प्रदेश में सीएनजी गैस की बहुत किल्लत है । कहा गया कि इसकी कमी के चलते आम लोग परेशान हैं । यह भी आरोप लगाया गया कि वाहनों के अनुपात में सीएनजी गैस उपलब्ध नहीं है।दायर याचिका में मांग की गई हैं कि सीएनजी पम्पो की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए । अदालत ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को नियत की है ।

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