छत्तीसगढ़ : राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति को मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों की वर्ष 2017 के लिए स्थानान्तरण नीति को आज मंजूरी दे दी। इसके अनुसार आज से 31 जुलाई तक स्थानान्तरण किए जा सकेंगे;

Update: 2017-07-11 18:34 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों की वर्ष 2017 के लिए स्थानान्तरण नीति को आज मंजूरी दे दी। इसके अनुसार आज से 31 जुलाई तक स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 का अनुमोदन किया गया।

स्थानांतरण 11 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे।

ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे और सभी श्रेणियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे।
एक अगस्त से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यदि किन्ही कारणों से आदेश को निरस्त या संशोधित करना जरूरी हो, तो ऐसे स्थानांतरण समन्वय में अनुमोदन के बाद ही निरस्त अथवा संशोधित किए जाएंगे।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 05 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

इसके अलावा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों,सीधे उत्पादनकर्ता किसान, इकाई, राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदने पर खरीदी दिनांक से 05 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाली मंडी शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी।
छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।

यह छूट शासन द्वारा अनुमोदित सूची के कृषि उत्पादों पर मिलेगी।

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