छग : विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज

न्यायाधीश भावेश कुमार वट्टी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए पुलिस से डायरी पेश करने को कहा थ। सुबह में डायरी पेश किए जाने के बाद बहस शुरू हुई। बहस पूरी होने के बाद याचिका खारिज कर दी गई;

Update: 2017-11-06 22:04 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनके सहयोगी प्रकाश बजाज से पैसे मांगने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बंद पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज हो गई। 

न्यायाधीश भावेश कुमार वट्टी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए पुलिस से डायरी पेश करने को कहा थ। सुबह में डायरी पेश किए जाने के बाद बहस शुरू हुई। बहस पूरी होने के बाद याचिका खारिज कर दी गई। बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की ओर से विनोद वर्मा पर लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाया, जबकि सरकारी वकील ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया। वर्मा की ओर से अब सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में जमानत याचिका दायर की जाएगी।

वर्मा की न्यायिक हिरासत अवधि 13 नवंबर को पूरी होगी। वर्मा की ओर से जमानत याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी। पुलिस ने डायरी पेश करने के लिए अदालत से 6 नवंबर तक का समय मांगा था। 

रायपुर पुलिस ने 27 अक्टूबर को विनोद वर्मा को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कमरे से कथित तौर पर 500 सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था। वर्मा की न्यायिक हिरासत 13 नवंबर तक है।

वर्मा की गिरफ्तारी होते ही वह सेक्स सीडी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। मंत्री मूणत ने इसे कांग्रेस का कारनामा बताते हुए वर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था।

मंत्री मूणत ने सेक्स सीडी को फर्जी बताया है और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीडी मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।
 

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