चेन्नई : बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक शाखा प्रबंधक समेत तीन को सजा
कोयम्बटूर में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश एन नागराजन ने आज सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ऊटी शाखा के पूर्व प्रबंधक के श्रीधर और दो अन्य को बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन वर्ष के कठ;
By : एजेंसी
Update: 2019-07-18 15:20 GMT
चेन्नई। कोयम्बटूर में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश एन नागराजन ने आज सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ऊटी शाखा के पूर्व प्रबंधक के श्रीधर और दो अन्य को बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने आज फैसला सुनाते हुए श्रीधर और अन्य दो दोषियों कर्नल एस के सुदंरम(सेवानिवृत्त) तथा आर संजीवी पर कुल 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई की चेन्नई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा इस मामले की जांच कर रही थी और उसने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों पर मुकदमा दर्ज किया था ।
यह मामला एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित था। जांच पूरी होने के बाद ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।