जनरेटर सप्लाई के नाम पर ठगी
जनरेटर सप्लाई के नाम पर नगर के दो बड़ी फर्मो से मार्जिन मनी की राशि लेकर वापस नहीं करने वाली फर्म के विरूद्ध शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया;
अम्बिकापुर। जनरेटर सप्लाई के नाम पर नगर के दो बड़ी फर्मो से मार्जिन मनी की राशि लेकर वापस नहीं करने वाली फर्म के विरूद्ध शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। जनरेटर सप्लाई फर्म ने स्वयं को जनरेटर निर्माता कंपनी का अधिकृत विक्रेता बताकर मार्जिन मनी के रूप में राशि ली थी। बाद में पता चला कि उक्त कंपनी जनरेटर निर्माता कंपनी की अधिकृत एजेंसी नहीं है। इसके बाद आठ लाख एडवांस देने वाले दो फार्मों ने राशि वापस मागीं तो सप्लाई फर्म राशि वापस नहीं कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार नगर के कल्यान ट्रेडर्स एंव बनभौरी ट्रेडर्स के संचालकों क्रमाश: द्वितेंद्र कुमार मिश्रा व मुकेश अग्रवाल ने कमिन्स जक्शन कंपनी का जनरेटर खरीदने के लिए फाईनेंस कपनी से संपर्क किया। कंपनी ने दो जनरेटर के लिए फाइनेंस का दस्तावेज तैयार किया। इस बीच खरीददार फर्म कल्याण ट्रेडर्स एंव बनभौरी ट्रेडर्स के संचालकों से एएलएस हाइनिक्स इंटनेशनल फर्म ने स्वयं को कमिंस जक्षन का अधिकृत विकेता बता रेट दिया एंव एडवांस में मार्जिन मनी 3.98 लाख एंव 4. 19 लाख रूपये मंाग। दोनो फर्मो ने एएलएस हाइनिक्स इंटरनेशल फर्म के खाते में पैसे जमा करा दिए। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने दोनों फर्मों को जनरेटर सप्लाई करने के लिए कहा तो बिना पूरे पैसे भुगतान के कंपनी जनरेटर सप्लाई के लिए तैयार नहीं हुई। फाइनेंस कंपनी ने भुगतान के लिए जीएसटी बिल भी मांगा तो सप्लाई फर्म बिल देने को भी तैयार नहीं हुई। इस पर क्रेता फर्मो ने जनरेटर निर्माता कंपनी से एएलएस हानिक्स इंटरनेशल फर्म के संबंध में जानकारी चाही तो जनरेटर निर्माता कंपनी ने स्पष्ट किया कि एएलएस हाइनिक्स इंरटनेषल फर्म उनकी अधिकृत विक्रेता एजेंसी नहीं है।
इसके बाद व्यापारियों ने उक्त कंपनी का डीओ लेटर निरस्त करा दिया एंव अपनी एडवांस राशि एएलस हानिक्स इंटरनेशनल फर्म से मांगी तो फर्म ने दी दो माह बाद भी राशि वापस नहीं की। राशि वापस नहीं होने से परेशान दोनों क्रेताओं ने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने एएलएस हाइनिक्स इटरनेशनल के संचालक सकोली भंडारा निवासी अनिल कुमार पिता अवधलाल सोनी के अलावा भिलाई ष्षाखा से जुड़े संदीप सोनी व नेहा सिंह के खिलाफ धारा 420,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है एंव मामले की जांच की जा रही है।