उच्चतर शिक्षा में दाखिले के नियम में बदलाव

हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में दाखिले के नियम में बदलाव किया गया है;

Update: 2017-06-26 11:29 GMT

फरीदाबाद। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में दाखिले के नियम में बदलाव किया गया है। अब यदि किसी छात्र ने दो साल से अधिक समय तक पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस बार दाखिले के लिए नया नियम बनाया है।

इसमें अब वे छात्र नियमित रूप में दाखिला नहीं ले पाएंगे जिन्होंने बीच में दो साल से अधिक समय तक पढ़ाई छोड़ी है। इस स्थिति में ऐसे छात्रों के सामने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाई करने का ही विकल्प बचेगा। विभाग के मुताबिक दो साल का अंतराल होने पर शपथ प्रमाण पत्र दे सकेंगे, इससे अधिक पर नहीं। पिछले वर्ष तक पढ़ाई में दो साल या उससे ज्यादा का अंतराल होने पर पहले छात्र को दाखिले के समय एक शपथ पत्र देना होता था। इसमें छात्र अपने अंतराल होने वाले समय के बारे में उल्लेख करता था।

इससे एक बार पढ़ाई छूट जाने के बाद दोबारा से उसे कॉलेज में दाखिला मिल जाता था। मगर इस वर्ष दो साल से ज्यादा का अंतराल होने की स्थिति में ये शपथ पत्र मान्य नहीं होंगे।

अंबेडकर कॉलेज की प्राचार्या डॉ. सुशीला देवी का कहना है कि इस नियम का खामियाजा सबसे ज्यादा लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, लेकिन शपथ पत्र देकर वह दोबारा से कॉलेज में दाखिला ले सकती थीं। 

लेकिन अब इस नियम के कारण उन्हें दोबारा से कॉलेज में नियमित शिक्षा के तहत दाखिला नहीं मिल पाएगा।
 

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