माध्यमिक स्कूलों में आउट सोर्सिंग से चपरासी रखने के नियम को चुनौती

माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग के जरिए भर्ती करने के प्रदेश सरकार के नियम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है;

Update: 2017-11-21 22:56 GMT

इलाहाबाद। माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग के जरिए भर्ती करने के प्रदेश सरकार के नियम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियम 101 में संशोधन कर चतुर्थ श्रेणी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति आउट सोर्सिंग से करने का निर्णय लिया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी के हजारों पद माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। यह ऐसा पद है तो सृजित है और अस्थायी नहीं है। ऐसे में स्थायी पदों पर आउट सोर्सिंग से कर्मचारी रखने की सरकारी नीति गलत एवं मनमानापूर्ण है।

याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले एवं न्यायमूर्ति एम के गुप्ता की पीठ में आज सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने न्यायालय को बताया कि आउट सोर्सिंग से भर्ती करने का सरकार का यह निर्णय कानून के तहत उनकी अधिकारिता में है। मामले पर कल बुधवार को भी सुनवाई होगी।

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