ईडी ने 54 करोड़ रुपये के पीएमएलए मामले में छत्तीसगढ़ में 8 जगहों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व्यवसायी सुभाष शर्मा के खिलाफ दर्ज 54 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ईडी छत्तीसगढ़ में आठ जगहों पर छापेमारी कर रही;

Update: 2022-03-14 15:11 GMT

नई दिल्ली,प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व्यवसायी सुभाष शर्मा के खिलाफ दर्ज 54 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ईडी छत्तीसगढ़ में आठ जगहों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारी मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं।

शर्मा को छह मार्च को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह विमान में सवार होने वाले थे। वह फिलहाल 15 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस और सीबीआई द्वारा शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, जिसमें उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया गया था।

प्राथमिकी में शामिल अपराध की कुल आय (पीओसी) लगभग 54 करोड़ रुपये है। ईडी की जांच से पता चला है कि 2009 और 2014 के दौरान, शर्मा के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए ऋणों को गैर-इच्छित (नॉन-इंटेनडिड) व्यवसायों में निवेश के लिए उपयोग किया गया था।

पीओसी यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एक हिस्सा शेल संस्थाओं के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।

शर्मा की अधिकांश कंपनियों में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं थीं और ये केवल अन्य कंपनियों को प्राप्त ऋण निधि (लोन फंड्स) को रूट करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं।

ईडी ने कहा कि अपराध की आय से प्राप्त 39.68 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था।

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