लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों का चयन यथाशीघ्र करे केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की केंद्र सरकार को सलाह दी है;

Update: 2018-07-17 14:17 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की केंद्र सरकार को सलाह दी है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा कि वह लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों का चयन यथाशीघ्र करे।

खंडपीठ की यह सलाह उस वक्त आयी जब एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को प्रस्तावित है।

न्यायालय ने कहा कि चयन समिति की प्रस्तावित बैठक के बारे में एटर्नी जनरल की ओर से दी गयी जानकारी के बाद वह कोई आदेश पारित करना नहीं चाहेगा।

खंडपीठ ने कहा, “ऐसी स्थिति में हम कोई आदेश जारी करना नहीं चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि चयन समिति और सर्च कमेटी लोकपाल के नाम यथाशीघ्र तय करेगी। सरकार इस मामले में आगामी सोमवार (23 जुलाई) को रिपोर्ट पेश करे। हम मंगलवार (24 जुलाई) को फिर से मामले की सुनवाई करेंगे।”

न्यायालय गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। 

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