चिदम्बरम की जमानत पर पुनर्विचार के लिए सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आधार बनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।;

Update: 2019-10-25 19:44 GMT

नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आधार बनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री चिदम्बरम को सशर्त जमानत दी थी, जिसके अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री निचली अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। अब सीबीआई ने शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अपने आदेश पर फिर से विचार करें। जांच एजेंसी का कहना है कि श्री चिदंबरम ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित किया है। याचिका में सीबीआई ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खिलाफ दो गवाहों ने इस बाबत अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है। ऐसे में श्री चिदंबरम की जमानत रद्द होनी चाहिए।

गौरतलब है कि सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत ने गत 22 अक्टूबर को श्री चिदम्बरम को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।


Full View

Tags:    

Similar News