सीबीआई, ईडी ने मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए मांगा समय

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला;

Update: 2019-11-13 14:58 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई और ईडी के वकील डी.पी. सिंह के जवाब देने के बाद जज अनु मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी किया था।

इस बीच डी.पी. सिंह ने कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जल्द ही एक व्यापक आरोप पत्र दाखिल करने वाली है, जिसमें कई बड़े नाम होंगे।

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