गार्गी कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला लेकर गुरुवार को आए याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।;

Update: 2020-02-13 13:41 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला लेकर गुरुवार को आए याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।

याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति बोबडे ने श्री शर्मा को कहा कि वह अपनी याचिका लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं।

श्री शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था।

याचिका में कहा गया था कि कॉलेज में वार्षिकोत्सव के दौरान अधेड़ उम्र के लोगों ने घुसकर कई घंटों तक छात्राओं से कथित छेड़छाड़ की, जबकि न तो कॉलेज प्रशासन न ही वहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन हुड़दंगियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की।

याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई जांच कराये जाने, सभी वीडियो फुटेज और कॉलेज एवं बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त करने के निर्देश देने की मांग की थी।

गौरतलब है कि दिल्ली के गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि गत छह फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की। छात्राओं का कहना है कि तीन दिनों तक चलने वाले वार्षिकोत्सव के अंतिम दिन यह घटना घटी।

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