प्रजनन अधिकारों के लिए विधेयक पर कैबिनेट की मुहर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं;

Update: 2020-02-19 22:18 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में महिलाओं के कल्याण के लिए है, क्योंकि यह राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए कानून का प्रस्ताव करता है।

ईरानी ने कहा, "कानूनी ढांचे को लागू करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्लीनिक और बैंकों का एक केंद्रीय डेटाबेस भी स्थापित किया जाएगा"

ईरानी ने कहा कि बिल के प्रावधानों के अनुसार, भ्रूण बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों पर जुर्माने के साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकेगा।

विधेयक को संसद के बजट सत्र के अगले चरण में पेश किए जाने की उम्मीद है, जो दो मार्च से शुरू होकर तीन अप्रैल तक जारी रहेगा। ईरानी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं।

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