CJI: अगर पिता का नाम नहीं है.....हम सिर्फ़ तर्क के... ... एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें
CJI: अगर पिता का नाम नहीं है.....हम सिर्फ़ तर्क के आधार पर विचार कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ज़रूरत नहीं है - अगर वह नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा
Update: 2025-11-27 09:42 GMT