रिश्वत लेने वाले पुलिस अधिकारी को सजा
मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने डंपर संचालक से रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए एक पुलिस अधिकारी (उप निरीक्षक) आलोक कुमार को आज चार वर्ष का कारावास सुनाया
By : एजेंसी
Update: 2019-08-28 23:02 GMT
जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने डंपर संचालक से रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए एक पुलिस अधिकारी (उप निरीक्षक) आलोक कुमार को आज चार वर्ष का कारावास सुनाया।
अभियोजन के अनुसार जबलपुर जिले के पाटन में पदस्थ उप निरीक्षक आलोक कुमार जबलपुर निवासी डंपर संचालक से पाटन क्षेत्र में डंपर संचालन के लिए 20 हजार रूपए की मांग कर रहा था। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में फसाने की धमकी दे रहा था। बातचीत में वह पांच हजार रूपए लेने को राजी हो गया।
इस बीच डंपर के मालिक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी और लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी अधिकारी को फरवरी 2018 में पाटन में उसके निवास से पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।