बंबई हाई कोर्ट ने निलेश जयकुमार देसाई की सदस्यता रद्द की
बंबई उच्च न्यायालय ने कोल्हापुर नगर निगम (केएमसी) के सदस्य निलेश जयकुमार देसाई की सदस्यता रद्द कर दी है
By : देशबन्धु ब्यूरो
Update: 2017-04-22 15:03 GMT
कोल्हापुर। बंबई उच्च न्यायालय ने कोल्हापुर नगर निगम (केएमसी) के सदस्य निलेश जयकुमार देसाई की सदस्यता रद्द कर दी है । देसाई 2015 में हुए केएमसी चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित ताराबाई पार्क (वार्ड नं 11) सीट से चुने गए थे ।
देसाई ने जाति प्रमाण पत्र के रूप में ‘कुनबी’ जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसे केएमसी के आयुक्त पी शिवशंकर ने छह मई 2016 को अमान्य घोषित कर दिया था ।आयुक्त के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए श्री देसाई ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायमूर्ति नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम एस कार्निक ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में श्री देसाई की सदस्यता को अमान्य घोषित करने के केएमसी आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है ।