मप्र में जांच लंबित होने पर भी सेवानिवृत्त कर्मियों के बिलों का भुगतान होगा

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होगी;

Update: 2019-07-21 22:54 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होगी और वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने रविवार को एक सवाल के जवाब में कहा, "सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके विरुद्ध विभागीय जांच या कोई अन्य मामला लंबित होने पर भी उन्हें अनंतिम पेंशन (एंटीसिपेटरी पेंशन) के साथ ही ग्रेच्युटी, सरेंडर लीव, जीआईएस आदि सभी स्वत्वों का भुगतान प्राप्त होगा।" 

डॉ. सिह ने सदन को अवगत कराया कि सहकारिता विभाग के एक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय लोकायुक्त मामला लंबित होने पर भी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार, उसके स्वत्वों, अनंतिम पेंशन (एंटीसिपेटरी पेंशन) के साथ ही ग्रैच्युटी, सरेंडर लीव, जीआईएस आदि का भुगतान किया गया। इसी तरह जिनके खिलाफ जांच लंबित होगी, उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के बिलों का भुगतान भी किया जाएगा। 

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